समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने 16 सितंबर को प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनावों से पहले विवादित मुद्दों को इस तरह से उठाया जा रहा है जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुँच सकता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बोलते हुए, हसन ने कहा कि भारत की धार्मिक विविधता के कारण एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी बदलाव के बावजूद उनका समुदाय अपने धार्मिक पर्सनल लॉ का पालन करता रहेगा।
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हसन ने कहा कि कौन जानता है कि चुनाव आने तक और कितने ऐसे मुद्दे सामने आ सकते हैं जो हिंदू-मुस्लिम एकता को प्रभावित कर सकते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इनमें से एक बड़ा मुद्दा UCC है… अलग-अलग धर्मों के लिए कई कानून अलग-अलग हैं… इसलिए, एक समान आचार संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है। चाहे वे UCC लाएँ या कुछ और, हम अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करते रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने UCC का समर्थन करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समान संवैधानिक अधिकार पाने के लिए एक समान कानून ज़रूरी है। निषाद ने B.R. अंबेडकर की विरासत का ज़िक्र करते हुए कहा कि पर्सनल लॉ में मौजूद भेदभाव संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। निषाद ने कहा कि संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, और यह तभी हो सकता है जब कानून, एक्ट और नोटिफिकेशन के ज़रिए सभी को समान नागरिकता और समान अधिकार मिलें। इसीलिए अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था और इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि उसमें धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव था। कांग्रेस पहले सहमत नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें मानना पड़ा।
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कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के लिए कानूनी सुधार की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, निषाद ने पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या मुस्लिम महिलाएं इस देश का हिस्सा नहीं हैं? वे बस ‘तलाक’ की व्यवस्था को मानती रहीं, लेकिन धर्म के आधार पर भेदभाव—संविधान में ऐसी कोई बात कहाँ है? यह चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा के बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि 2029 से पहले NDA-शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू किया जाएगा।
