दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह “दो पत्ती” से जुड़े कथित घोटाले के मामले में जमानत दे दी। राष्ट्रीय राजधानी की राउज़ एवेन्यू अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान की। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह मामला दो पत्ती चुनाव चिह्न (एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह से जुड़ा कथित रिश्वत/धोखाधड़ी केस) से जुड़ा है। हालांकि सुकेश चंद्रशेखर अभी जेल में ही रहेगा। उसके खिलाफ कुल 31 केस दर्ज हैं। इनमें से 26 मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है लेकिन बाकी 5 मामलों में अभी जमानत नहीं मिली है।
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पीएमएलए मामला कथित वित्तीय कदाचार और पार्टी के चुनाव चिन्ह के आवंटन को प्रभावित करने के प्रयासों से संबंधित एक व्यापक जांच का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला चंद्रशेखर से जुड़े धोखाधड़ी के एक बड़े नेटवर्क को दर्शाता है, जिन पर कई वर्षों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
जमानत का मतलब जेल से रिहाई नहीं है
इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद, चंद्रशेखर जेल में ही रहेंगे। उनके खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 26 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन पांच मामले अभी भी लंबित हैं।
