यूक्रेन में मॉस्को के मिलिट्री ऑपरेशन्स के लिए फंडिंग रोकने के मकसद से एक अहम कानूनी कदम उठाया गया है। अगस्त में पास हुए “लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026” में सीनेट ने एक नया संशोधन पेश किया है। इसके तहत, रूसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े खरीदारों से आयातित सामान पर 100% तक का सेकेंडरी टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इससे भारत और चीन जैसे बड़े आयातक देशों पर भारी ट्रेड लेवी (व्यापार शुल्क) का बोझ पड़ सकता है। रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिकी सीनेट ने 7 अगस्त को 86-11 वोटों से यह मूल कानून पास किया था। हाउस की सबसे पुरानी स्थायी समितियों में से एक, ‘हाउस कमिटी ऑन रूल्स’, अभी सीनेट के इन संशोधनों पर विचार कर रही है। अमेरिकी सीनेट से पास हुए बिल में रूस के व्यापारिक साझेदारों का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें वॉल्यूम के हिसाब से रूसी तेल और गैस के पांच सबसे बड़े आयातकों को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। संशोधन दस्तावेज़ के कानूनी टेक्स्ट की धारा 113 में अनिवार्य ‘एड वैलोरम’ (मूल्य-आधारित) व्यापार शुल्क का विवरण दिया गया है।
इस एक्ट के लागू होने की तारीख के 30 दिनों के अंदर, राष्ट्रपति – कानून के किसी भी दूसरे प्रावधान के बावजूद – सब-सेक्शन (c) में बताए गए देश (और सिर्फ़ सब-सेक्शन (c) में बताए गए देश) से अमेरिका में इम्पोर्ट किए जाने वाले सभी सामानों पर ड्यूटी की दर को 100 प्रतिशत तक (वैल्यू के आधार पर) बढ़ा देंगे,” सेक्शन में यह लिखा था। सेक्शन 113(c) के अनुसार, ‘कवर्ड कंट्री’ (इस नियम के दायरे में आने वाला देश) कोई भी ऐसा विदेशी देश है जिसने “जानबूझकर कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस की नई खरीद की हो, जो रूसी फेडरेशन से आई हो और जिसकी खरीद इस एक्ट के लागू होने की तारीख के 30 दिन बाद या उसके बाद की गई हो; और जो इस एक्ट के लागू होने की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों के दौरान रूसी फेडरेशन से आने वाले कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के कुल वॉल्यूम के हिसाब से 5 सबसे बड़े इम्पोर्टर्स में शामिल रहा हो; या जो इस एक्ट के लागू होने की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों के दौरान रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल रहा हो।
चूंकि भारत, चीन के साथ-साथ रूस से समुद्र के रास्ते आने वाले कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है, इसलिए यह सीधे तौर पर ‘टॉप पांच वॉल्यूम’ वाले नियम के दायरे में आता है। सेक्शन 113(f) में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इस सेक्शन के तहत लगाया गया कोई भी शुल्क, उस सामान पर लागू होने वाले किसी भी अन्य शुल्क, फ़ीस, टैक्स, उगाही या चार्ज के अतिरिक्त होगा। संशोधन में यह भी कहा गया है कि सेक्शन 113(b) के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) को शुल्क दरों को 0 से 100 प्रतिशत के बीच बदलने का कानूनी अधिकार दिया गया है, अगर कोई देश ऐसे कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के आयात, बिक्री, आपूर्ति, ट्रांसफ़र या खरीद को “बढ़ाने” या “कम करने या बंद करने” के लिए “महत्वपूर्ण कदम” उठाता है।
