हैदराबाद के मलकजगिरी में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले कानून (POCSO) के तहत बनी एक स्पेशल कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे बंदी साई भागीरथ को सात दिन की अंतरिम ज़मानत दी है। आरोपी पर बशीर बाग़ पुलिस स्टेशन में दर्ज POCSO मामले में आरोप हैं। सूत्रों ने बताया कि कोर्ट ने भागीरथ को उसकी फ़ाइनल परीक्षा में शामिल होने की सुविधा देने के लिए यह अस्थायी राहत दी है। सूत्रों ने आगे कहा कि यह अंतरिम ज़मानत सात दिन की अवधि के लिए है और कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन है।बंदी साईं भागीरथ को ‘बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण’ (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज एक कथित मामले में 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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इसके जवाब में, बंदी साईं भागीरथ के वकील ने पुलिस की अर्जी का कड़ा विरोध किया और इसे तुरंत खारिज करने की मांग करते हुए एक विस्तृत जवाबी याचिका दायर की। एक प्रेस नोट के अनुसार, माननीय अदालत के सामने यह भी कहा गया कि, उठाई गई आपत्तियों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, यदि अदालत पुलिस हिरासत की अनुमति देने का मन बनाती है, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 165/2022 में जारी निर्देशों के अनुसार उचित सुरक्षा उपाय और सुरक्षात्मक निर्देश लागू किए जाएं। वकील ने अनुरोध किया कि पूछताछ केवल सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच की जाए और भागीरथ को हर दिन शाम 7:00 बजे तक चेर्लापल्ली केंद्रीय जेल के अधीक्षक की हिरासत में वापस भेज दिया जाए।
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मांगे गए अन्य सुरक्षा उपायों में पूछताछ से पहले और बाद में जेल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आरोपी की चिकित्सीय जांच शामिल थी। प्रेस नोट के अनुसार, वकील ने यह भी अनुरोध किया कि पूछताछ पूरी होने के तुरंत बाद या अदालत द्वारा तय तारीख पर आरोपी को संबंधित अदालत के समक्ष पेश किया जाए।
दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और मामले की अगली सुनवाई 26 मई तय की। उनके वकील, एडवोकेट करुणासागर के अनुसार, भागीरथ ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद जांच की मानक प्रक्रियाएं शुरू की गईं।
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