हैदराबाद में साइबर क्राइम पुलिस ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में NEET पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शन के दौरान PM नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वाले कई Facebook और Instagram अकाउंट्स के ऑपरेटर्स और उनकी पैरेंट कंपनी Meta के इंडिया हेड के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके एक दिन बाद, शनिवार को टेक कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि वह संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है और उनके साथ सहयोग कर रही है।
FIR के जवाब में मेटा ने यह कहा
मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा हम संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हैं और मामले को सुलझाने के लिए उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। गौड ने पुलिस शिकायत में बताया कि 29 जुलाई को दोपहर 2 बजे सोशल मीडिया देखते समय उन्हें कुछ रील्स और पोस्ट दिखीं, जो कथित तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक थीं और ऐसी बातें फैला रही थीं जिनसे देश की अखंडता को नुकसान पहुँच सकता है।
सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट नफरत फैला सकता है
उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक की 20 रील्स और पोस्ट के URL भी दिए हैं और मामले की जांच की मांग की है। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि इस कंटेंट से नफरत फैल सकती है, गलत जानकारी फैल सकती है, दुश्मनी बढ़ सकती है और देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। शिकायत में उन्होंने पुलिस से मेटा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की, क्योंकि मेटा ने कथित तौर पर अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी मॉर्फ्ड (बदली हुई) रील्स की इजाजत दी थी। दो शिकायतों के आधार पर, ASI के. हरि राम ने हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में IT एक्ट की धारा 66(C), 67 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2), 336(4) के तहत मामला दर्ज किया।
तेलंगाना BJP के मुख्य प्रवक्ता ने सख्त कार्रवाई की मांग की
मामला सामने आने के तुरंत बाद, शुक्रवार को तेलंगाना BJP के मुख्य प्रवक्ता एन.वी. सुभाष ने उन लोगों के खिलाफ़ तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की, जो CJP के नेतृत्व में NEET पेपर लीक आंदोलन के दौरान PM मोदी को निशाना बनाकर मॉर्फ्ड (बदले हुए), अपमानजनक और आपत्तिजनक कंटेंट बना रहे थे, फैला रहे थे और उसे बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि “अभिव्यक्ति की आज़ादी कभी भी संगठित रूप से गाली-गलौज और चरित्र हनन का लाइसेंस नहीं बन सकती”।
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मेटा का कहना है कि उसने अपनी शिकायत निवारण नीति में बदलाव किया
इस हफ़्ते की शुरुआत में, मेटा ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को बताया था कि उसने अपनी शिकायत निवारण नीति में बदलाव किया है और अब वह यूज़र्स की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। मेटा की ओर से यह स्पष्टीकरण एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें फ़ेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने, आपत्तिजनक वीडियो फैलाने, ऑनलाइन उगाही की कोशिशों और शिकायतों पर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म द्वारा समय पर कार्रवाई न करने जैसे मुद्दों पर बात हो रही है।
