विदेश मंत्रालय (MEA) ने प्रस्तावित विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर अमेरिकी कांग्रेस सदस्य राइली मूर की आलोचना को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि विधायी मामले भारत का आंतरिक विषय हैं और यह भी बताया कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाले कानून हैं। यह बयान मूर के उस आरोप के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें वेस्ट वर्जीनिया के रिपब्लिकन प्रतिनिधि ने कहा था कि प्रस्तावित संशोधन ईसाईयों पर सीधा हमला हैं और चेतावनी दी थी कि इनसे भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है।
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मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में कानून बनाने की एक स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और घरेलू कानूनों को उनके सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत दुनिया भर के देश अपने कानूनी ढांचे के ज़रिए संगठनों को मिलने वाले विदेशी योगदान को नियंत्रित करते हैं। 4 अगस्त को जारी एक बयान में मूर ने दावा किया था कि अगर चर्च और धार्मिक चैरिटी का ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट’ (FCRA) रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है या रिन्यू नहीं होता है, तो प्रस्तावित संशोधनों से भारत सरकार उन पर नियंत्रण कर सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे प्रावधानों का ईसाई संगठनों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और उन्होंने भारत सरकार से प्रस्तावित कानून पर फिर से विचार करने का आग्रह किया।
मूरे की टिप्पणियों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा कि हमने FCRA पर की गई टिप्पणियां देखी हैं। भारत से जुड़े विधायी मामले हमारे आंतरिक मामले हैं, जिन पर देश की संसद फैसला लेती है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका समेत कई देश विदेशी फंड के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। मार्च में संसद में पेश किया गया ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026’, ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट’ (FCRA) के ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव करता है। यह बिल सरकार को एक “तय अधिकारी” (designated authority) नियुक्त करने का अधिकार देता है।
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यह अधिकारी उन NGO की विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है या उन्हें बेच सकता है, जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द या सस्पेंड कर दिया गया है या जिसे रिन्यू नहीं किया गया है। यह बिल ऐसे संगठनों से जुड़े लोगों—जिनमें डायरेक्टर और ट्रस्टी भी शामिल हैं—के खिलाफ कार्रवाई का दायरा भी बढ़ाता है। संशोधित नियमों के तहत संगठनों को काम के उद्देश्यों और क्षेत्रों की पहले से तय सूची में से चुनाव करना होगा। साथ ही, इनमें यह प्रावधान भी है कि जिन संगठनों में विदेशी नागरिक (भारतीय मूल के लोगों को छोड़कर) मुख्य पदाधिकारी हैं, उन्हें विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन या पूर्व अनुमति के मामले में आमतौर पर विचार नहीं किया जाएगा।
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