केरलम के आबकारी मंत्री एम. लीजू ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार 23 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लीजू ने रविवार को कोच्चि के पास मिनी कूपर कार दुर्घटना में तीन युवाओं की मौत के संबंध में एर्नाकुलम के विधायक टी. जे. विनोद द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आबकारी विभाग ने नियम के तहत निर्धारित उम्र से कम आयु के इन आरोपियों को शराब परोसने के आरोप में तीन बार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लीजू ने कहा, ‘‘राज्य सरकार किसी भी स्थिति में इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी।’’
उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही आबकारी विभाग ने तुरंत कार्रवाई की।
लीजू के अनुसार उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। मंत्री ने यह भी कहा कि 23 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब परोसने से रोकने के लिए सरकार बार के लिए अधिक सख्त दिशा-निर्देश लागू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में 23 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।’’
लीजू ने कहा कि राज्य में कई सड़क हादसे शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के बाद वाहन चलाने के कारण हुए हैं।
मंत्री ने कहा कि मौजूदा आबकारी अधिनियम में कानून के तहत निर्धारित उम्र से कम के लोगों को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रावधान शामिल हैं तथा सरकार इसे लागू करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपायों पर विचार कर रही है। रविवार तड़के कोच्चि के पास नेदुंबस्सेरी में 19 वर्षीय युवक द्वारा चलाई जा रही एक तेज रफ्तार मिनी कूपर कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में स्कूटर सवार तीन लोगों की मौत हो गई।
जांच में सामने आया है कोच्चि निवासी चालक सुहेल कथित तौर पर शराब के नशे में धुत था। दुर्घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया।
