पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने महिलाओं को एक जून से 3,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने वाली अन्नपूर्णा योजना को सोमवार को मंजूरी देने के साथ ही महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की भी अनुमति दे दी।
राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली और मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए न्यायाधिकरणों में आवेदन करने वाली महिलाओं को भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा।
मंत्री पॉल ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने एक जून से महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक सहायता देने वाली अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही, मंत्रिमंडल ने एक जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।’’
उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों, शिक्षा बोर्ड और राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है।
पॉल ने कहा, बंगाल मंत्रिमंडल ने धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता जून से बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने मौजूदा राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार रद्द कर दी है और आरक्षण पात्रता निर्धारित करने के लिए एक जांच समिति का गठन करेगी।
