राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से निकाली गई कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए बिना योग्यता कैंडिडेट्स ने आवेदन फार्म भरे।
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इसका खुलासा आयोग की ओर से की गई रेंडमली जांच में हुआ है। इस संबंध में 408 अभ्यर्थियों की सूची एवं डिटेल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
ऐसे में आयोग ने बिना योग्यता आवेदन फार्म भरने वालों को आवेदन विड्रो का मौका दिया है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता या अनुभव नहीं रखने वाले कैंडिडेट्स 18 फरवरी तक फार्म विड्रो कर सकते हैं।
ऐसा न करने और जांच में अपात्र पाए जाने पर आयोग कानूनी कार्रवाई करेगा। बता दें कि आयोग की ओर से कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग में निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स) के 12 पदों और निरीक्षक (रसायन) के 1 पद के लिए 14 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे।
प्राप्त आवेदनों की रैंडम और सैंपल जांच की, तो सामने आया कि कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिया है जिनके पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या आवश्यक अनुभव नहीं है। लिस्ट देखने के लिए यहां करें क्लिक
अनिवार्य योग्यताएं…
- निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स): मैकेनिकल, प्रोडक्शन, पावर प्लांट या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ बॉयलर्स के डिजाइन, निर्माण, संचालन या निरीक्षण में 2 वर्ष का तकनीकी अनुभव अनिवार्य है।
- निरीक्षक (रसायन): बी.ई. (केमिकल) की डिग्री। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति की जानकारी।
गलत सूचना से आवेदन पर होंगे डिबार
- 3 साल का प्रतिबंध: यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र होने के बावजूद आवेदन वापस नहीं लेता है तथा बाद में अयोग्य पाया जाता है, तो उसे आगामी 3 वर्षों के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा।
- कानूनी कार्रवाई: गलत या असत्य सूचना के आधार पर आवेदन करना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
