राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 में आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए आवेदन फॉर्म में करेक्शन व बिना योग्यता आवेदन करने पर फॉर्म विड्रो आज लास्ट दिन है।
.
रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें कैंडिडेट्स अपना नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ही कर सकेंगे। आयोग ने 574 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली थी।
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया- इस परीक्षा का आयोजन 1 से 24 दिसंबर 2025 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के लिए सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
RPSC ने पिछले साल जारी किया विज्ञापन रद्द कर दोबारा इस साल ये भर्ती निकाली थी।
ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क व प्रक्रिया
संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपए का शुल्क जमा कराना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नं. 9352323625 व 7340557555 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
पुरानी भर्ती रद्द कर नई भर्ती निकाली थी
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से पूर्व में निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पद पर भर्ती को रद्द कर नई वैकेंसी निकाली। नई भर्ती भी इतने ही पदों पर रखी गई, लेकिन अभ्यर्थियों से नए सिरे से 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक आवेदन मांगे। इसके साथ ही भर्ती नियमों में भी बदलाव करते हुए न्यूनतम मार्क्स की बाध्यता लागू कर दी। इसके लिए परीक्षा 1 से 24 दिसंबर 2025 तक प्रस्तावित है।
गलत सूचना देने व परीक्षा में शामिल नहीं होने पर होगी कार्रवाई
असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा बिना योग्यता के बावजूद विड्रो नहीं करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग/पात्रता जांच/ साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार भी किया जाएगा।
अतः ऐसे अभ्यर्थी भी इस अवधि के दौरान अपना ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ किया जा सकता है।
कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्ही 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा ब्लॉक की जाएगी।
जिसके तहत् किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर 750 रुपए एवं तत्पश्चात् पुनः उसी वित्तीय वर्ष की 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित होने पर राशि 1500 रुपए के भुगतान बाद ही ये सुविधा पुनः बहाल की जाएगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी भी जो किन्ही कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं हैं, निर्धारित अवधि व प्रक्रिया अनुसार अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र विड्रॉ कर सकते हैं।
पढें ये खबर भी…
