गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को खुद को भगवान बताने वाले और रेप के दोषी आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी। उन्होंने अस्पताल में इलाज करा रहीं अपनी 83 साल की पत्नी से मिलने के लिए मानवीय आधार पर 20 दिन की अस्थायी रिहाई की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पत्नी से बात करने की इजाज़त मांगने की छूट दी। जस्टिस गीता गोपी और जस्टिस एल.एस. पीरज़ादा की डिवीज़न बेंच ने आसाराम की पत्नी की सेहत के बारे में पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद यह अर्ज़ी खारिज कर दी। कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस को उनकी हालत की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में उनका इलाज कर रहे दो डॉक्टरों के बयानों के साथ जमा किया गया। आसाराम की ओर से पेश होते हुए उनके वकीलों ने कहा कि वे 86 साल के हैं और उनकी पत्नी 83 साल की हैं, और उन्हें अपनी पत्नी की सेहत की चिंता है। उनकी हालत का हवाला देते हुए, वकीलों ने 20 दिन की अंतरिम ज़मानत की मांग की ताकि वे इलाज के दौरान अपनी पत्नी से मिल सकें।
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सरकारी वकील ने अदालत में पेश किए गए डॉक्टरों के बयानों का ज़िक्र करते हुए इस अर्ज़ी का विरोध किया। अदालत को बताया गया कि आसाराम की पत्नी का इलाज पर अच्छा असर हुआ है और उनकी हालत अभी स्थिर है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि उन्हें दो-तीन दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है। सरकार ने आगे यह तर्क दिया कि आसाराम की पत्नी का इलाज एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में चल रहा है और वह अपने रिश्तेदारों और निजी डॉक्टर की देखरेख में हैं। इसलिए, सरकार का कहना था कि उन्हें अंतरिम ज़मानत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दलीलों और मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी। हालाँकि, कोर्ट ने उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट से इजाज़त लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपनी पत्नी से बात करने की अनुमति दे दी।
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आसाराम 2013 के रेप केस में दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सज़ा मिलने के बाद से जेल में बंद हैं। इस महीने की शुरुआत में, गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी एक और अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी।
