दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में 11 सितंबर, 2025 के मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर अपना आदेश शनिवार को टाल दिया। मजिस्ट्रेट अदालत ने सोनिया गांधी का नाम 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से तीन साल पहले मतदाता सूची में शामिल किए जाने के आरोप की जांच से इनकार कर दिया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश सुनाने की तारीख बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी।
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इससे पहले सोनिया गांधी के वकील ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि शिकायत राजनीतिक रूप से प्रेरित है और किसी अन्य उद्देश्य से दायर की गई है। मजिस्ट्रेट अदालत ने राउज एवेन्यू अदालत की सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दायर शिकायत खारिज कर दी थी।
