देश की राजधानी दिल्ली का मालवीय नगर इलाका बुधवार सुबह एक बड़े हादसे से दहल उठा। यहाँ की एक भीड़भाड़ वाली गली में स्थित एक होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें 12 विदेशी नागरिकों सहित कम से कम 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा अग्नि सुरक्षा नियमों की घोर अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही का एक और खौफनाक उदाहरण बनकर सामने आया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दक्षिण दिल्ली के जिलाधिकारी से मालवीय नगर अग्निकांड की विस्तृत रिपोर्ट मांगी और चेतावनी दी कि अगर कोई लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी।
गुप्ता ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ परएक पोस्ट में कहा,‘‘मालवीय नगर के गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग की वजह बनी खामियों की गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।’’
उन्होंने बताया कि मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत अतिथि गृहों और अग्नि सुरक्षा नियमों और भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे परिसरों को सील किया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।’’
दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की एक भीड़भाड़ वाली गली में अग्निसुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बीना संचालित एक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में कम से कम 21 लोग मारे गए, जिनमें 12 विदेशी भी शामिल थे।
मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित फ्लोरिश स्टे बीएंडबी में आग सुबह करीब 8:30 बजे लगी और संकरी गली में स्थित पांच मंजिला इमारत में तेजी से फैल गई।
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अधिकारियों ने बताया कि इमारत में प्रवेश और निकास का केवल एक ही रास्ता था, खिड़कियां स्थायी रूप से सील थीं और मुख्य दरवाजा सेंसर से संचालित होता था। इन सभी कारणों से इमारत एक तरह से मौत का जाल बन गई थी।
पूरे दिल्ली में अवैध प्रतिष्ठानों के खिलाफ चलेगा सीलिंग अभियान
इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार सख्त एक्शन के मूड में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि अब पूरे शहर में अवैध और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा:
अग्नि सुरक्षा नियमों और भवन निर्माण नियमों (Building Bye-laws) का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान की जाएगी।
अवैध संपत्तियों और अनाधिकृत अतिथि गृहों (Guest Houses) को तुरंत सील किया जाएगा।
नियमों की अनदेखी करने वाले मालिकों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस दिल दहला देने वाले हादसे ने एक बार फिर दिल्ली के रिहायशी और भीड़भाड़ वाले इलाकों में व्यावसायिक रूप से चल रहे अवैध होटलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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