मुंबई, चार नवंबर मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर 2024 में हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार कथित हमलावर विक्की कुमार गुप्ता को बिहार में अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए बुधवार को अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने उसे जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दी। गुप्ता ने सह-आरोपी सागर पाल के साथ 14 अप्रैल, 2024 की सुबह सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की थी।
विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश एस. नवंदर के समक्ष दायर याचिका में गुप्ता ने बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अपने सगे भाई की शादी में शामिल होने के लिए एक और दो दिसंबर, 2026 को अस्थायी रिहाई का अनुरोध किया था। अदालत ने उसकी रिहाई की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तकनीकी व्यवहार्यता और जेल की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गुप्ता के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी समारोह में शामिल होने के लिए जरूरी व्यवस्था करें।
