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ऋण धोखाधड़ी मामले में आईडीबीआई के दो अधिकारियों और आठ अन्य को अलग-अलग कारावास की सजा दिल्ली समाचार हिंदी में

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ऋण धोखाधड़ी मामले में आईडीबीआई के दो अधिकारियों, आठ अन्य को अलग-अलग जेल की सजा - Delhi News in Hindi




नई दिल्ली,। विशाखापत्तनम की एक सीबीआई कोर्ट ने 201.17 लाख 000 बैंक ऋण धोख धोख धोख म म आईडीबीआई बैंक के अधिक सहित सहित लोगों को अलग-अलग क की सज सुन सुन लोगों को अलग-अलग क की सज सुन सुन सुन है। । अलग-अलग क की अदालत ने सीबीआई बैंक, विशाखापत्तनम के सहायक महाप्रबंधक सुरेंद्रनाथ दत्ती को एक लाख रुपये के जुर्माने और आईडी बैंक के सहायक प्रबंधक द्विभाश्याम कार्तिक को 30,000 रुपये के जुर्माने के साथ दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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सीबीआई ने कहा है कि दत्ती और कार्तिक ने कर्जदारों, डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट्स, पैनल फॉर्मर्स और इंजीनियरों की मिलीभगत से फर्जी रिटर्न स्वीकार कर, प्रतिनियुक्ति सिबिल रिपोर्ट की अनदेखी कर, निर्धारित प्रक्रियाओं और अधिकार का उल्लंघन कर अपात्र ऋणदाताओं को ऋण दिया था और दिया था । वे आईडीबीआईएन की और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में 000 ।।

फास्टन ने 201.17

— सचेतक

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