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राष्ट्र-गौरवअपमान-निवारण अधिनियम, 1971

अदिति अनु

उन्नाव जिले के सोहरामऊ में स्वतंत्रता दिवस पर बेहद खतरनाक स्टंट करते एक शख्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, उसे राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 के तहत गिरफ्तार किया गया था। 15 अगस्त के दिन, बाइक पर खतरनाक स्टंट के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि भीम कुमार नामक युवक बाइक में तिरंगा बांधे हुए है, फिर युवक ने शर्ट में आग लगाई और उसके बाद नदी में छलांग लगा दी. वायरल वीडियो में दिख रहा है की नदी से 100 मीटर दूर युवक ने बाइक पर तिरंगा लगाया और बाइक स्टार्ट कर खुद पर पेट्रोल डलवा कर आग लगाई. जिसके बाद आग की लपटों के बीच बाइक चला कर युवक ने नदी में ने छलांग लगा दी. ऐसे ही पोंडा गोवा में एक और मामला दर्ज किया गया था जिसमें एक व्यक्ति ने भारतीय ध्वज के ऊपर एक और झंडा लगाया । आइए जानते हैं क्या है यह एक्ट

राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971

यह कानून 23 दिसंबर 1971 को अधिनियमित किया गया था। यह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, भारतीय मानचित्र जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान या अपमान के साथ-साथ भारत के संविधान की अवमानना को दंडित करता है। यह कानून 23 दिसंबर 1971 को अधिनियमित किया गया था।यह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, भारतीय मानचित्र जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान या अपमान के साथ-साथ संविधान की अवमानना को दंडित करता है।

अधिनियम की धारा 2 क्या है?

अधिनियम कहता है “जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर सार्वजनिक दृश्य में जलता है, विकृत करता है,नष्ट करता है, रौंदता है या,अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान की अवमानना (चाहे शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या कृत्यों द्वारा) अनादर दिखाता है या लाता है या उसके किसी भाग को कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

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