भ्रष्टाचार के मामले में लाइसेंस क्लर्क को 5 साल की सजा चंडीगढ़ हिंदी समाचार
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khaskhabar.com : मंगलवार, 31 फरवरी 2023, शाम 5:39 बजे
-आर्म्स लाइसेंस जारी करने की वजह से ली घूस थे
चंडीगढ़। नारनौल उपायुक्त कार्यालय में संलग्न लाइसेंस को एक व्यक्ति से 5,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए पांच साल से भी समय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नारनौल अदालत ने दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई है।।।।।।। है।
हरियाणा बधाई
दोषी की पहच| उसे विजिलेंस टीम ने 30 मई, 2018 को एड के लिए गिरफ्तार किया था। अभिनेता
जब कर्ता ने अथॉ ऑडिट द्वा शपथ शस लाइसेंस को लेने के डीसी के संप संप किय तो आ ल क क क क उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये उपये अपये शिकायत का नेजलेन्स के दौरान दर्ज की गई शिकायत ।।।। 5
अदालत ने दोषी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार निवारण की धारा की धारा में चार साल के कारावास और और और रुपये का जुर्माना भ्रष्टाचार को रोकने के तहत धारा धारा की धारा के तहत रुपये के तहत पांच साल की कैद की सजा सुनाई है।।। है है है है है है है HI है 2018 में मामला दर्ज हुआ था।
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