CRIME

पॉक्सो कानून के तहत दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा, 50-50 हजार

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नागौर। केस ऑफिसर शेफिल 50000 क 20-20 का आर्थिक जुर्माना लगाया गया।
March 25, 2018 12v Close ताया की घटना में रविवार का प्रकाश विश्वोनोई निवासी खारिय़ा (21) .हला कर ले गए। को जान से मारने की धमकी भी दी गई।
इस मामले को अधिकारी लेखापरीक्षा के तहत नियुक्त किया गया। एएसपी राजेश मीणा व ताराचंद, सीओ नरेंद्र सिंह मीणा और एस पोर्टफोलियो राजपाल सिंह के टठित कर मामले। अभियोजन अधिकारी नेमाराफिल रभावी कार्रवाई की गई। जिसमें इन दोनों को सजा सुनाई गई है।

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