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गुप्ता: सीबीआई ने अशोक विश्वविद्यालय के सह-संस्थापकों पर 1,626 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया | भारत समाचार

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नई दिल्ली: सीबीआई ने अशोका विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक प्रणव गुप्ता और विनीत गुप्ता के खिलाफ चंडीगढ़ में उनकी दवा कंपनी पैराबोलिक ड्रग्स से जुड़े 1,626 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
मामला 31 दिसंबर को दर्ज किया गया था। दोनों के अलावा, प्राथमिकी में फर्म सहित 10 अन्य प्रतिवादियों के नाम थे। प्राथमिकी में नामित अन्य प्रतिवादियों में दीपाली गुप्ता, रमा गुप्ता, जगजीत सिंह चहल, संजीव कुमार, वंदना सिंगला, इशरत गिल, जेडी गुप्ता और टीएन गोयल और निर्मल बंसल हैं।
आरोप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और 11 अन्य बैंकों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित हैं। एजेंसी ने कहा कि प्रतिवादियों ने कथित तौर पर भारी कर्ज का इस्तेमाल किया और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धन का इस्तेमाल किया।
प्रतिवादियों पर आईपीसी के अनुच्छेद 120-बी (साजिश) और 463 (जालसाजी) के तहत मुकदमा चलाया गया। सीबीआई के अनुसार, प्राथमिकी के बाद छापेमारी की गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज, लेख और लगभग 1.6 करोड़ रुपये नकद मिले। सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी जल्द ही मामले में गिरफ्तारी के लिए प्रस्ताव दाखिल कर सकती है। अशोका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विनीत को फाउंडर और ट्रस्टी और प्रणव को को-फाउंडर के तौर पर लिस्ट किया गया है।



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